13/09/2022
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1991 के पूजा कानून को दक्खिन जाने का वक्त आ गया है❤️
कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि मामला यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट, 1983 के अंतर्गत आता है और इसपर सुनवाई नहीं हो सकती.
वाराणसी जिला अदालत ने कहा इस मामले पर सुनवाई पूजा स्थल अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम, 1995 और उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 में से किसी के भी द्वारा वर्जित नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि,,,,,, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अपने दावे को सही साबित करने में विफल रहा है इसलिए उसे खारिज किया जाता है. कोर्ट ने कहा कि बचाव पक्ष (मुस्लिम पक्ष) पोषणीयता के मामले पर अपना पक्ष रखने में विफल रहा है.
वाराणसी कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका में पूजा का अधिकार मांगा गया है, जो कि मेरिट (गुण-दोष) के आधार पर सुनवाई योग्य है.
वाराणसी कोर्ट ने अब सभी पार्टियों को 22 सितंबर तक लिखित में अपने जवाब दाखिल करने को कहा है. इस मामले पर 22 सितंबर से ही आगे की सुनवाई भी शुरू होगी!!