25/12/2018
17 वस्तुओं पर टैक्स कम हुआ
वस्तुएं पहले टैक्स अब टैक्स
वाहनों की पुली, ट्रांसमिशन शाफ्ट्स और क्रैंक्स, गियर बक्से, 32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी स्क्रीन, टायर, लीथियम ऑयन बैट्री वाले पावर बैंक, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, वीडियो गेम कंसोल और कुछ उपकरण 28% 18%
दिव्यांगों के काम आने वाले उपकरण 28% 5%
कॉर्क, नेचुरल कॉर्क प्रोडक्ट 18% 12%
मार्बल मलबा 18% 5%
नेचुरल कॉर्क, फ्लाई ऐश ब्लॉक, छड़ी 12% 5%
म्यूजिक बुक 12% 0%
स्टीम-फ्रोजन सब्जियां, डिब्बा बंद सब्जियां, संरक्षित सब्जियां और तुरंत इस्तेमाल की जाने वाली सब्जियां 5% 0%
इन सेवाओं पर टैक्स कटौती
100 रुपए से ज्यादा की सिनेमा के टिकट पर 28% की जगह 18% जीएसटी। 100 रुपए तक के टिकट पर 18% की 12% टैक्स। माल ढोने वाली गाड़ियों पर थर्ट पार्टी बीमा प्रीमियम पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% किया गया। बेसिक बचत खाता। जन-धन खातों पर जीएसटी नहीं। पुनर्वास संस्थान, पुनर्वास पेशेवरों की सेवाओं, शिक्षण संस्थानों की सेवाओं पर जीएसटी नहीं। विमान से धार्मिक यात्रा पर समान विमान सेवा जैसा टैक्स। पहले यह 18% था। अब इकोनॉमी क्लास के लिए 5% और बिजनेस क्लास के लिए 12% किया गया।