14/04/2020
कोविड-19 के कारण *जीएसटी की अनुपालना में जो राहत की घोषणा की गई थीं, उसके लिए आवश्यक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गये है।*
1. *ऐसे डीलर्स जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कम्पोजीशन स्कीम में जाना चाहते हैं, वे CMP-02 फ़ार्म अब 30 जून एवं ITC-03 फॉर्म 31 जुलाई तक भर सकते हैं,*
2. *फरवरी, मार्च एवं अप्रैल की GSTR-3B रिटर्न यदि निम्न तारीख तक फ़ाइल कर दी जाती है, तो कोई ब्याज या पेनल्टी नहीं लगेगी*
_*जिनकी टर्नओवर गत वर्ष में पांच करोड़ से अधिक है*_
फरवरी, मार्च, अप्रैल - 24 जून
(मूल देय तिथि से 15 दिन तक कोई ब्याज नही पर उसके पश्चात 9% प्रति वर्ष की दर से)
_*जिनकी टर्नओवर गत वर्ष में डेढ़ करोड़ से पांच करोड़ के बीच में है*_
फरवरी, मार्च - 29 जून
अप्रैल - 30 जून
_*जिनकी टर्नओवर गत वर्ष में डेढ़ करोड़ से कम है*_
फरवरी - 30 जून
मार्च - 3 जुलाई
अप्रैल - 6 जुलाई
3. *सभी डीलर्स के लिए फरवरी, मार्च एवं अप्रैल माह एवं मार्च तिमाही की GSTR-1 रिटर्न 30 जून तक भरने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी*
4. *कम्पोजीशन डीलर्स के लिए रिटर्न फ़ाइल करने की तिथि*
_मार्च 2020 तिमाही की CMP-08 रिटर्न_
7 जुलाई
_वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिटर्न GSTR-4_ 15 जुलाई
5. *अन्य कोई भी कंप्लायंस* जिनकी ड्यू डेट 20 मार्च से 29 जून के बीच में है, वो समस्त ड्यू डेट ३० जून मानी जाएँगी, कुछ अपवादों को छोड़कर (अपवाद के लिए नोटिफिकेशन नंबर 35 देखें)
6. *E-Way Bill, जिनकी वैधता 20 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में समाप्त हो रही थी उनको वैधता 30 अप्रैल तक बड़ा दी है* ,
7. प्रत्येक माह 10% इनपुट क्रेडिट की एलिजिबिलिटी वाली कंडीशन *(फरवरी से सितम्बर माह की मिलाकर, एक साथ सितम्बर माह वाली रिटर्न के साथ पूरी करेंगे)*
8. *मई माह की GSTR-3B रिटर्न की देय तिथि इस प्रकार है*
_*जिनकी टर्नओवर गत वर्ष में पांच करोड़ से अधिक है*_
27 जून
_*जिनकी टर्नओवर गत वर्ष में पांच करोड़ से कम है*_
12 एवं 14 जुलाई (अलग अलग राज्यों के लिए)
*हिंदी रूपांतरण एवं व्याख्या में सावधानी रखने की पूरी कोशिश की है, किन्तु फिर भी नोटिफिकेशन देखकर ही निर्णय लेवें।*