31/07/2022
डीजल अनुदान हेतु दिशा-निर्देश
1. किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता/पति का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डालें।
2. डीजल रसीद कंप्यूटराइज्ड, रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम का 10 अंक, रसीद पर किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगा | रसीद 29-07-2022 से 30-10-2022 तक का हीं मान्य होगा |
किसान आवेदन में आधार से जुड़े बैंक विवरणी ही डालें अन्यथा डीजल अनुदान की राशि अंतरित नहीं की जाएगी।
3. आवेदन में कृषक को तीन प्रकार (स्वयं, बटाईदार, स्वयं+बटाईदार) से बांटा गया है। किसान किसी एक प्रकार के लिए ही आवेदन कर सकेंगे।
4. “स्वयं” की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा और अगल-बगल के किसानों के दो नाम प्रविष्टि करेंगे तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे।
5. “बटाईदार” की स्थिति में किसान खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा और अगल-बगल के किसानों के दो नाम और उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे।
6. “स्वयं+बटाईदार” की स्थिति में किसान “स्वयं” के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम और बटाईदार के लिए खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम और साथ ही साथ उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे।
7. किसान द्वारा दिये गए कुल पटवन का रकवा के अनुसार ही कुल अनुमानित अनुदान राशि का निर्धारण होगा जिसे आवेदन के समय ही डिस्प्ले किया जाएगा।