12/06/2026
ईंधन नियम कड़े!
आधिकारिक आदेश जारी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार
राजपत्र अधिसूचना सं. G.S.R. 474(E), दिनांक 11 जून 2026
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी
🔹 थोक बिक्री पर रोक — औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ता खुद की व्यवस्था से ईंधन प्राप्त करें।
🔹 डीजल सीमा: 200 लीटर प्रति दिन — केवल वाहन टैंक या PESO‑अनुमोदित कंटेनर में, पुनर्विक्रय निषिद्ध।
🔹 ओएमसी व डीलर सख्त निगरानी — अनुपालन अनिवार्य।
🔹 90 दिन का आदेश — प्रारंभिक वैधता 90 दिन, आवश्यकता अनुसार विस्तार संभव।
🔹 जांच व जब्ती अधिकार — अधिकृत अधिकारियों को छापे और कार्रवाई का अधिकार।
🔹 उल्लंघन पर दंड — आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई संभव।
न भंडारण, न हेराफेरी, न गड़बड़!
ईंधन जनता के लिए है।
🚨 Diesel Supply Rules Changed!
A new temporary regulation impacts how businesses procure petrol & diesel.
Big takeaway:
➡️ No retail outlet purchase for industrial/commercial users
➡️ Diesel sale capped at 200 litres/day per customer/vehicle
➡️ Resale prohibited
➡️ Compliance responsibility on oil companies & dealers
Fuel availability is now the focus.
Businesses should check their procurement process.