03/05/2024
सेवानिवृत शिक्षकों को राजस्थान सरकार / माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं दी जा रही वार्षिक वेतन वृद्धि ।
हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वित् विभाग, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, निदेशक पेंशन विभाग राजस्थान सरकार से नोटिस जारी कर पूछा है कि राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2017 के नियमों के अंतर्गत प्रावधान के बावजूद, प्रार्थी सेवानिवृत शिक्षकों को क्यों नहीं दी जा रही वार्षिक वेतन वृद्धि।
याचिकाकर्ता सेवानिवृत शिक्षकों की ओर से प्रशांत कुमार शर्मा अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच में रिट याचिकायें प्रस्तुत कर न्यायालय को बताया की, प्रार्थीगण सेवानिवृत शिक्षक वर्ष 2023 में 31 मई को सेवानिर्वत हुए, उन्हें पिछली वार्षिक वेतन वृद्धि 01/07/2022 को दी गयी थी, किन्तु 11 महीने की सेवा देने के पश्चात भी सेवानिवृत होने पर प्रार्थीगणों को आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गयी, जबकि राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2017 के नियमों के अंतर्गत प्रावधान है की कर्मचारी पिछली वार्षिक वेतन वृद्धि से 6 माह की सेवा पूरी करने के उपरान्त अगली वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए योग्य हो जाता है। प्रार्थीगणों के मामले में प्रार्थी गणों की सेवा 11 महीनों की पूरी हो गयी थी, किन्तु इसके बावजूद भी उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की गयी।