01/04/2020
कोविड-19 के कारण *इनकम टैक्स एवं जीएसटी की अनुपालना में जो राहत की घोषणा की गई थीं, उसके लिए कल आर्डिनेंस जारी कर दिया गया है।*
*पूरा आर्डिनेंस पड़े*
https://drive.google.com/file/d/15NmVDB8QEynHvWfnykEnq9Q3dXlgV2-l/view?usp=drivesdk
*सरल भाषा के लिए प्रेस नोट पढ़ें*
https://drive.google.com/file/d/1ekVtMIo-qQ0agk7Y99RNegsGfxDSrmui/view?usp=drivesdk
*मुख्य बिंदु*
1. ऐसी कोई भी टाइम लिमिट जो 20 मार्च से 29 जून तक की अवधि में आती है, को 30 जून कर दिया है। *कर भुगतान को छोड़कर*
2. इस अवधि के दौरान देय *किसी भी प्रकार के कर का भुगतान पहले से निर्धारित देय तिथि को ही करना है*, किन्तु यदि कर जमा कराने में यदि देरी होती है तो 9% ब्याज लगेगी, किन्तु कोई पेनल्टी नही लगेगी।
3. वित्तीय वर्ष *2018-19 की ओरिजिनल या रिवाइज्ड आयकर रिटर्न 30 जून तक फ़ाइल* कर सकते हैं।
4. चैप्टर VI-A के पार्ट-B में वर्णित *धारा 80C से लेकर 80 GGC* तक के Investment 30 जून तक कर सकते हैं *जो कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भी क्लेम कर सकते हैं।*
5. इसी प्रकार धारा 54 से 54 GB तक के भुगतान भी 30 जून तक कर सकते हैं।
6. 4th क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न भरने की तारीख 30 जून, *किन्तु टीडीएस जमा करने कि तिथि में कोई परिवर्तन नही*
7. *पीएम केयर्स फण्ड में दिए दान की 100% छूट मिलेगी।*
8. *विवाद से विश्वास स्कीम में 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं एवं 30 जून तक कोई ब्याज या पेनल्टी नही लगेगी।*
9.सबका (Legacy Dispute Resolution) स्कीम 2019 की तिथियों में भी परिवर्तन
10. 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक किये इन्वेस्टमेंट एव दान इत्यादि की छूट *करदाता के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस वर्ष में क्लेम करना चाहता है*, वित्तीय वर्ष 2019-20 में या 2020-21 में।
*हिंदी रूपांतरण में सावधानी रखने की पूरी कोशिश की है, किन्तु फैसला मूल आर्डिनेंस देखकर करें।*