22/09/2022
वित्त मंत्रालय ने अटल पेंशन योजना में टैक्सपेयर नहीं कर सकेंगे अटल पेंशन योजना में निवेशवेश के नियमों में बदलाव को लेकर गजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनैंशयल सर्विसेज द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एक अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स का भुगतान करता आया है या इनकम टैक्स का भुगतान करता है, वो अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब नहीं कर सकता है. नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद अटल पेंशन योजना सब्सक्राइब करता है और ये पाया गया कि वो व्यक्ति आवेदन वाले दिन या उसके पहले इनकम टैक्स का भुगतान करता आया है तो उसके पेंशन खाते को बंद कर दिया जाएगा और जो भी पेंशन वेल्थ उस व्यक्ति ने निवेश से इकठ्ठा किया है उसे वापस लौटा दिया जाएगा