R C Kinja and Associates

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शुभरात्रि
09/09/2022

शुभरात्रि

27/05/2022

*Cash Deposit New Rule:* अगर आप भी बैंक ये पोस्ट ऑफिस से जुड़े बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें. कल से इनकम टैक्स विभाग एक बड़े नियम में बदलाव कर रहा है. अब नए नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी एक वित्त वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये या इससे ज्यादा की नकदी जमा करता है तो उसे अनिवार्य रूप से पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) जमा करना होगा.
इनकम टैक्स (15th Aamendment) रूल्स, 2022 के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने नए नियम जारी कर दिए हैं, जो कल यानी 26 मई से लागू हो रहे हैं. हालांकि इस नियम को नोटिफाई कर दिया गया है.

जानिए कब जरूरी होगा PAN-Aadhaar
- एक वित्त वर्ष में एक या एक से ज्यादा खाते में अगर कोई 20 लाख रुपये कैश जमा करता है तो उसे पैन-आधार जमा करना होगा.
- एक वित्त वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से ज्यादा अकाउंट से 20 लाख रुपये निकालने पर भी पैन आधार का लिंक होन जरूरी होगा.
- बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर भी पैन-आधार देना होगा.
- अगर कोई करंट अकाउंट खोलता है तो उसके लिए भी Pan Card अनिवार्य होगा.
- अगर किसी का बैंक अकाउंट पहले से पैन से लिंक हैं, फिर भी उसे लेनदेन के लिए पैन-आधार लिंक कराना होगा.

Due date for payment of third instalment of Advance Tax for F.Y. 2021-22 is 15.03.2022. Pay on time and avoid interest.-...
10/03/2022

Due date for payment of third instalment of Advance Tax for F.Y. 2021-22 is 15.03.2022. Pay on time and avoid interest.- ITDEPT

CBDT urges Taxpayers not to delay filing of their ITRs for AY 2021-22.
25/12/2021

CBDT urges Taxpayers not to delay filing of their ITRs for AY 2021-22.

Due date for payment of third instalment of Advance Tax for F.Y. 2021-22 is 15.12.2021. Pay on time and avoid interest.
07/12/2021

Due date for payment of third instalment of Advance Tax for F.Y. 2021-22 is 15.12.2021. Pay on time and avoid interest.

10/09/2021

*CBDT extends the due date for filing of Income Tax Returns for the assessment year 2021-22 till 31st December 2021, Audit Report till 15th Jan 2022.

06/02/2021

*नया प्रावधान*

सेक्शन 206AB/सेक्शन 206CCA के नए प्रावधान कुछ मामलों को छोड़कर सभी सभी गैर-वेतन भुगतान पर लागू होंगे. ये नए प्रावधान लॉटरी, घुड़दौड़, सिक्योरिटीजेशन ट्रस्ट में निवेश से आय या बैंक से कैश विदड्रॉल पर TDS को लेकर लागू नहीं होंगे. नए प्रावधानों के तहत सभी कॉन्ट्रैक्टर्स, फ्रीलांसर्स, प्रोफेशनल्स, ब्रोकर्स, एजेंट्स इत्यादि को पुराना आईटीआर फाइल प्रूफ दिखाना होगा, तभी उनकी सामान्य दरों पर TDS कटौती होगी. अगर वे कोई प्रूफ नहीं देते हैं तो उन्हें सामान्य टीडीएस रेट से लगभग दोगुने तक की दर (न्यूनतम 5 फीसदी) से टीडीएस देना होगा

18/01/2021

TDs updated sir pls
वित्तीय वर्ष 2020-21 का टीडीएस तृतीय तिमाही रिटर्न (01-10-20 से 31-12-20) की अंतिम तारीख 30-01-21 है अतः पैमैनेजर आई डी व पासवर्ड भैजे ताकी समय पर रिटर्न पैश हो सके । समय पर रिटर्न नही जाने पर डीडीओ निजी तौर पर रू. 200/- रोजाना से उतरदायी होता है। अतः सूचित हो
🙏🏽Pls ignore this msg. If such information has already been send🙏🏽

23/12/2020

9 दिन के भीतर फाइल नहीं किया ITR तो लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना! नहीं मिलेगा कई तरह की टैक्‍स छूट का फायदा
इनकम टैक्‍स एक्‍ट (Income Tax Act) की धारा-234A के तहत इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल (ITR File) करने में देरी होने पर टैक्‍सपेयर को 1 फीसदी प्रतिमाह की साधारण दर से ब्‍याज (Simple Interest) चुकाना होता है. वहीं, धारा-234F के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना (Late Fee) भी वसूला जा सकता है.

29/11/2020

अगर आपने वित्तीय वर्ष 2019-20 (FY-2019-20) के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किया है और आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो घबराने की जरुरत नहीं है. क्योंकि टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया को तेज करने के लिए की जा रही टेक्निकल अपडेशन (Technical Updatation) को इसका कारण माना जा रहा है. दरअसल, कई टैक्सपेयर्स ने जून-जुलाई में ही ITR फाइल कर दिया था, जब उन्हें टैक्स रिफंड नहीं मिला तो उन्होंने ट्विटर पर रिफंड के लिए लेकर आवाज उठाई. इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट के जरिए बताया कि टैक्सपेयर्स को अच्छी सेवाएं देने और ITR की तेज प्रोसेसिंग के लिए नए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म (CPC 2.0) पर काम किया जा रहा है.

24/10/2020

2019-20 के आयकर ऑडिट, 2018-19 के जीएसटी वार्षिक रिटर्न एवम् जीएसटी ऑडिट की अंतिम तिथी को 31 दिसंबर 2020 कर कर दाताओं को राहत देने के लिए हार्दिक धन्यवाद और कर दाताओं को हार्दिक बधाई।

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