31/07/2017
नई दिल्लीः यदि आप वेतनभोगी है और अभी तक आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो परेशान नहीं होइए. आपको पांच दिन का और वक्त दिया गया है. साथ ही पैन को आधार से जोड़ने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया है.वित्त मंत्रालय के ऐलान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2016-17 (असेसमेंट इय़र 2017-18) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 5 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गयी है. पहले ये मियाद सोमवार यानी 31 जुलाई को खत्म हो रही थी. अगर आपका टैक्स बकाया है तो पहली अगस्त या उसके बाद से उस पर एक फीसदी की दर से जुर्माना लगेगा. टैक्स और जुर्माना चुकाने के बाद 31 मार्च 2108 तक आप वित्त वर्ष 2016-17 (असेसमेंट इय़र 2017-18) के लिए रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.अगर आपका एक भी पैसे का टैक्स बकाया नहीं है तो आपके पास 31 मार्च 2018 तक रिटर्न दाखिल करने का वक्त होगा.नयी व्यवस्था के तहत अगर आपने 31 जुलाई 2018 तक वित्त वर्ष 2017-18 ((असेसमेंट इय़र 2018-19) का रिटर्न तय तारीख (आम तौर पर वेतन भोगियों के लिए 31 जुलाई होती है) तक नहीं भरा तो उसके बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न भरने की सूरत में पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और उसके बाद 10 हजार रुपये कायदि आपकी सालाना आमदनी पांच लाख रुपये से कम है तो जुर्माना एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगा.